आईटी कंपनियों को निवेश पर अतिरिक्त छूट
भोपाल (डेली हिंदी न्यूज़)। राज्य सरकार ने साल 2006 में लागू की गई अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति में और फायदेमंद बदलाव किए हैं। ताज़ा प्रावधानों का लाभ प्रदेश में निवेश करने की सूरत में नैस्काम द्वारा नये सिरे से सूचीबद्ध शीर्ष 55 कंपनियों को मिलेगा। इनमें 20 आईटी, 20 आईटी-बीपीओ नियोक्ता और 15 बीपीओ निर्यातक कंपनी शामिल हैं। बदलाव संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं।
संशोधित नीति के मुताबिक प्रदेश में इन कंपनियों से निवेश के प्रस्ताव मिलने पर ज़मीन के मामले में उन्हें दो खास रियायतें मिलेंगी। अब इन्हें संबंधित जमीन के बाजार मूल्य और सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत तय कीमत के अंतर की राशि को लेकर बैंक गारंटी जमा नहीं करनी होगी। इसके अलावा लीज पर आवंटित जमीन के संबंध में लीज के हर नवीनीकरण पर कंपनी को किसी तरह का लीज-प्रीमियम नहीं देना होगा।
नीति में एक और बदलाव के तहत निवेश प्रस्तावों पर सरकारी ज़मीन आवंटित करने की स्थिति में संबंधित ज़मीन पर सालाना एक प्रतिशत की दर पर भू-भाटक लिया जाएगा। यह भुगतान योग्य वास्तविक भू-प्रब्याजि के आधार पर होगा।
सूचना प्रौद्योगिकी नीति में हुए बदलाव के मुताबिक इन कम्पनियों से निवेश के प्रस्ताव मिलने पर उन्हें ज़मीन आवंटन और अन्य छूट तथा रियायतें देने के फैसले राज्य मंत्रि-परिषद करेगी। यह फैसले प्रकरण दर प्रकरण के आधार पर किए जाएंगे। इसी तरह उपरोक्त कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित होने वाले समझौता-ज्ञापन या करारनामों का अनुमोदन भी मंत्रि-परिषद ही करेगी।
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